पूर्व मंत्री सुनील केदार को बड़ी राहत | एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ के घोटाले में दोषी Sunil Kedar को जमानत |
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने एनडीसीसी बैंक घोटाले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री Sunil Kedar की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति उर्मीला जोशी फलके ने किया। जमानत के लिए केदार (Sunil Kedar) को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना पड़ा। अदालत के निर्देश के मुताबिक, जमानत शर्तों के तहत सुनील केदार को हर महीने की पहली तारीख को सत्र अदालत में उपस्थित होना होगा।
क्या है मामला..
एनडीसीसी बैंक के 170 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में 22 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया था. बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुनील केदार (Sunil Kedar) ने फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी, जबकि तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक चौधरी, रोखे दलाल, केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंद किशोर त्रिवेदी को दोषी ठहराया गया जिसमे 5 वर्ष की सजा और 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। . इसके जवाब में सुनील केदार (Sunil Kedar)समेत अन्य आरोपियों ने सजा निलंबित करने की मांग की थी|
दोषियों की जमानत..
सत्र न्यायाधीश आरएस पाटिल द्वारा सुनील केदार की जमानत याचिका खारिज करने के बाद, सुनील केदार ने सजा को निलंबित करने और जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 जनवरी तक जवाब मांगा था. मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनील केदार (Sunil Kedar) की याचिका पर मुहर लगा दी |
केदार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर और वकील देवेन चौहान ने किया, जबकि वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे और नासिक के मुख्य जिला सरकारी वकील अजय मिसार राज्य की ओर से पेश हुए। अन्य सभी दोषियों की जमानत अर्जी पर फैसला 11 जनवरी को होना है।
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